रतलाम । श्रम आयुक्त द्वारा एक परिपत्र जारी कर सभी कारखानों और वाणिज्य के संस्थाओं के नियोजकों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में काम पर उपस्थित न हो पाने वाले श्रमिकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी श्रमिक की अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छटनी, सर्विस ब्रेक नहीं किया जाएगा। कारखाना दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अथवा अन्य देख वैधानिक स्वत्वों में से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यदि कर्मकार इस अवधि में पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
ऐसे कारखाना दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में जहां अतिआवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकार की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवाए मास्क एसैनिटाइजर निर्माण, पेट्रोल डीजल पंप,सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति होम पार्सलए टिफिन आदि की सेवाएं, तो इन में कार्यरत कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने हेतु सभी सभी सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क हैंड ग्लव्स साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाएगा और उसे निशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाएगा।