पैदल चलते मजदूरों के लिए वाहन भोजन की व्यवस्था करें - चौहान

Posted By: Himmat Jaithwar
3/30/2020

रतलाम। कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान यदि आपके जिलों में पैदल चलते हुए मजदूर आते हैं तो उनके लिए भोजन, रुकने तथा वाहन की व्यवस्था करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से सभी कलेक्टर को दिए। बीसी में मुख्यमंत्री द्वारा जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कमिश्नर और कलेक्टर से उनके जिलों संभाग की जानकारी प्राप्त की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रतलाम एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वीसी में जिला कलेक्टरों से चर्चा कर उनके यहां कोरो नावायरस संक्रमण पीड़ित व्यक्तियों आदि की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि होम  क्वॉरेंटाइन वाले व्यक्तियों की सतत मानीटरिंग की जाए, वह संपर्क में रहें। गरीबों, निर्धनों के भोजन की भी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था की जाए। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी पूर्ण सहयोग लिया जाए। जिलों में अत्यंत आवश्यक व्यवस्थाएं कलेक्टर अपने विवेक से कर सकते हैं। यदि आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है तो इसका प्रबंधन पूर्ण दक्षता के साथ कलेक्टर करें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों में बाहर से आने वाले मजदूरों या आश्रय की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध शासकीय भवनों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने की जाएगी। आपके जिलों के मजदूर जो देश के अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं उनकी मदद की भी पूरी कोशिश की जाए।

किस्त, ब्याज वसूली 3 माह तक स्थगित करने के निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए
रतलाम । कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त व्यावसायिक बैंकों (लघु वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लोकल एरिया बैंक सहित) सभी प्राथमिक (अर्बन) को-आपरेटिव बैंक, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं सभी नान बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (हाउसिंग फायनेंस सहित) को कोविद-19 के अन्तर्गत रेगुलेटरी पैकेज जारी करते हुए निर्देश दिए हैं एवं तीन माह तक 1 मार्च से 31 मई तक सभी देय मासिक किश्तों पर ऋण स्थगन (मारेटोरियम) की स्वीकृति प्रदान की जाकर आगामी किश्ते, ब्याज की वसूली आदि तीन माह के पुनर्भुगतान हेतु आगे बढाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रतलाम जिले में कार्यरत सभी माइक्रो फायनेंस कम्पनियों, साहूकारों, शहरी साख सहकारी संस्थाएं एवं वित्तीय लेनदेन करने वाली अन्य संस्थाएं, व्यक्तियों जिनके द्वारा स्वयं सहायता समूह, छोटे कोरोबारियों, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहो आदि को वित्तीय सहायता/ ऋण प्रदान करते हैं एवं दैनिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक किश्तों की वसूली करते हैं, वे ऐसे किश्तों, ब्याज वसूली अगली तीन माह (1 मार्च से 31 मई तक) तक स्थगित करें एवं ऐसी किश्तों को आगे बढाएं।



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