भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाए गए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम में संशोधन करने जा रही है। यह संशोधन अधिकारियों को मिलने वाले गिफ्ट के संदर्भ में किया जा रहा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपहार लेने की लिमिट बढ़ाई जा रही है।
क्या है मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1976?
दरअसल, सिविल आचरण नियम 1976 के तहत राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को 500 रुपए से अधिक का उपहार लेने पर सरकार को सूचना देनी होती है। वहीं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 250 और चुतर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 100 रुपए से अधिक का उपहार लेने पर सरकार को सूचित करना होता है।
उल्लंघन पर सरकार भेजती है नोटिस
नियमों के अनुसार सिविल आचरण अधिनियम 1976 के उल्लंघन करने पर राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को नोटिस भी भेजी जाती है। साथ ही जवाब न देने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाती है।