भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया bhopal collector ने आज जिले में चल रहे private school प्राइवेट, सीबीएसई cbsc school और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूल को निर्देश दिए है कि अगर कोई भी बच्चों के अभिवावक ट्यूशन फीस (शुल्क) tuition fees नहीं जमा कर पा रहे है तो स्कूल बच्चों के ऑनलाइन क्लास पर रोक नहीं लगा सकता। ऑनलाइन क्लास से नहीं रोक सकते कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि जिले में चल रहे अशासकीय, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यालय ऑनलाइन अध्यनरत विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस (शुल्क) समय पर जमा नहीं करने पर ऑनलाइन क्लास से नहीं रोक सकते हैं। बैठक में दिये निर्देश फीस जमा नहीं होने पर बच्चों की शिक्षा पर गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। फीस जमा नहीं होने पर भी उन्हें ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई जारी रहे। उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह निर्देश कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई समय-सीमा बैठक में दिये। ऑनलाइन क्लास बंद नहीं कर सकते कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह ट्यूशन शुल्क ऐसे पालकों जो बच्चों की ट्यूशन फीस या शुल्क समय पर नहीं जमा कर कर पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा और ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जाए। विद्यालयों में निरीक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित करें कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है कि वे प्रत्येक स्कूल में चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस का डाटा एनालिसिस करें। विद्यालयों में निरीक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कितने बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसकी भी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। अन्य संबंधित विभागों की भी समीक्षा की बच्चों को उत्कृष्ट और लर्निंग मटेरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। बच्चों को शिक्षकों द्वारा उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए टीचिंग स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्थाएं करें। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा अन्य गतिविधियों में भी बच्चों को पारंगत करें। बैठक में कलेक्टर ने अन्य संबंधित विभागों की भी समीक्षा की।