भोपाल। लाेगाें काे घराें में रखने के लिए मप्र के भोपाल और जबलपुर शहर में देर रात से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह का यह पहला फैसला है। यहां लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने पर 25 व्यापारियों पर केस दर्ज किया गया है। इंदौर में जनता कर्फ्यू के दौरान जुलूस निकालने वाले 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंभीरता से लिया है। उधर, जबलपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। वह भी सराफा व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के यहां काम करता है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। मंगलवार रात से घरेलू विमान सेवाएं भी बंद हो जाएंगी।
बेवजह बाहर दिखे तो आप 6 माह के लिए जेल भी जा सकते हैं
लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालाें पर महामारी राेग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय है। इसके तहत उल्लंघन करने वाले काे 6 माह तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दाेनाें सजाएं साथ हाे सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्याें के डीजीपी के साथ वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि लाॅकडाउन काे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। लोग नहीं मानें तो अन्य राज्याें में भी जल्द कर्फ्यू लग सकता है।
यूटिलिटी: आज से बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक खुलेंगे, सिर्फ 4 तरह के काम होंगे
बैंकाें में आज से 4 घंटे ही काम हाेगा। एक समय में ब्रांच में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं जा सकेंगे। सिर्फ नकद लेनदेन, चेक क्लीयरिंग, रेमिटेंस अाैर शासकीय बैंकिंग के काम होंगेे। बैंक कर्मचारी ऑल्टरनेट डे पर काम करने आएंगे। हर एटीएम और ब्रांच में सैनिटाइजर भी हाेगा।
पैरोल पर छूटेंगे कैदी
केंद्र सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, राज्य कमेटी बनाकर तय करे कि कौन से कैदी पैराेल पर छोड़े जा सकते हैं। 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैराेल का सुझाव दिया गया है।
प्रधानमंत्री को कहना पड़ा
कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कृपया खुद काे और परिवार को बचाएं; राज्य कानून का पालन कराएं