उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को राहत देते हुए उसके कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया और तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ तय किया था और यह मामला हाई कोर्ट में चला गया था।
इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी। राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को इंतजार था। इस साल फरवरी में लखनऊ में आयोजित हिन्दुस्तान शिखर समागम में शिक्षकों भर्ती पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ। यह केस कोर्ट में लंबित है और मामला तारीख पर तारीख का है।