भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलने लगेंगे। पहला चरण 6 जनवरी 2022, दूसरा 28 जनवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी 2022 को होगा। मतदान के बाद काउंटिंग उसी दिन की जाएगी। हालांकि, इनके परिणाम अलग-अलग तारीख में घोषित किए जाएंगे। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जो चुनाव परिणाम आने तक रहेगी। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा।
ऐसा रहेगा कार्यक्रम
- प्रथम चरण के चुनाव के लिए 13 दिसंबर 2021 से नामांकन पत्र मिलेंगे।
- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रहेगी।
- पत्रों की जांच 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी।
- 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
- 23 दिसंबर को नाम वापसी के ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
- जरूरी होने पर 6 जनवरी 2022 को मतदान होगा।
दूसरा चरण
- चुनाव के लिए 13 दिसंबर 2021 से नामांकन पत्र मिलेंगे।
- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रहेगी।
- पत्रों की जांच 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी।
- 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
- 23 दिसंबर को नाम वापसी के ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
- 28 जनवरी 2022 को मतदान होगा।
तीसरा चरण
- चुनाव के लिए 30 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे।
- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 रहेगी।
- पत्रों की जांच 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से होगी।
- 10 जनवरी दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
- अंतिम सूची 10 जनवरी को ही जारी की जाएगी। चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
- मतदान 16 फरवरी 2022 को होगा।
मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6 हजार 35 जनपद सदस्य त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष 52, उपाध्यक्ष 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष 313, जिला पंचायत सदस्य 904, जनपद पंचायत सदस्य 6833 और पंच के 3,77,551 पद शामिल हैं। इनमें 2014-15 में चुनाव हुए थे। इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है।
यह हो सकती है प्रक्रिया
सरपंच और पंचों को ऑनलाइन नामांकन नहीं, बल्कि निर्वाचन कार्यालय में जाकर ही फॉर्म भरकर जमा कराने होंगे, लेकिन जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। जिला और जनपद में EVM से वोटिंग होगी और ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी।
प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होगा। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाल कर होगा। आरक्षण की कार्रवाई जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) कलियासोत डैम के पास भोपाल में शुरू होगी। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि आरक्षण की कार्रवाई की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा करें।
बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी।