जिला दंडाधिकारी द्वारा रतलाम शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित

Posted By: Himmat Jaithwar
4/9/2020

रतलाम । जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा संक्रमण की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमित मृतक मोहम्मद कादरी के निवास स्थान 185 लोहार रोड रतलाम को एपि सेंटर घोषित किया गया है। एपि सेंटर को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है जिसकी सीमाएं निर्धारित की गई है।

कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु जिला सर्विलेंस टीम कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम एक्टिव सर्विलेंस टीम सुपरवाइजर री-मेडिकल टीम अतिआवश्यक सामग्री आपूर्ति टीम काउंसलिंग टीम तथा आईईसी टीम का गठन किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन एवं अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं केवल नगर निगम द्वारा और कार्यरत शासकीय सेवकों को समुचित सुरक्षा के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रतिबंध के पूर्ण पालन कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सिर्फ एक ही एंट्री प्वाइंट और एक एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने का कार्य कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा ही किया जाएगा। बेरीकेटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा।

कंटेंटमेंट क्षेत्र के समस्त रहवासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहने के लिए आदेशित किया गया है। कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम आदेश का पूर्णता पालन सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ 28 दिन का फॉलोअप भी किया जाना है। कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्रित करेगी। एक कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक्टिव सर्विलेंस टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक घर में जाकर निर्धारित प्रारूप अनुसार सर्विलेंस कर जानकारी प्राप्त करेगी। यह कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा समस्त जानकारी निर्धारित मेडिकल सुपरवाइजर टीम को शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त सुपरवाइजर जानकारी शाम 8:00 बजे तक कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे। सुपरवाइजर को दी गई जानकारी में यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो सुपरवाइजर तत्काल इसका संज्ञान लेकर संदिग्ध व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा निर्धारित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा एवं उपचार की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सभी व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पाए गए हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सभी कार्य जिला सर्विलेंस टीम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किए जाएंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।

प्रतिदिन जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन में है उनके फोन, वीडियो कॉल आवश्यकतानुसार काउंसलिंग करेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वॉरेंटाइन का सख्ती से पालन हो। इस प्रकार की हर 2 दिन में एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएं। इसका रजिस्टर मेंटेन कर प्रतिदिन जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचाई जाएगी। यह कार्य काउंसलिंग टीम द्वारा किया जाएगा। आगे से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितो से अनिवार्यता संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन करवाने की कार्रवाई तथा उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्ट की जाएगी। नगरी निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अति आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया है। आईसी टीम जन जागरूकता लक्षण एवं सावधानियों के बारे में अवगत कराएगी।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप से 8 अप्रैल 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई उम्र 60 वर्ष जो विगत 1 वर्ष से इंदौर में निवासरत थे की मृत्यु 4 अप्रैल 2020 को हुई है, उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है। इनके परिवार द्वारा मूल निवास रतलाम होने के कारण मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार 4 अप्रैल 2020 को ही रतलाम में किया गया। चूँकि आज इनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव प्राप्त हुई है इसलिए इनके परिवार तथा जनाजे में शामिल व्यक्तियों की मेडिकल जांच करवाकर आइसोलेट कर निगरानी में रखा गया है तथा संक्रमण की संभावना है। अतः जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 में निहित शक्तियों का उपयोग कर आदेश पारित किया गया है।

कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमा में आंशिक संशोधन
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पूर्व में जारी आदेश पश्चात संशोधित आदेश द्वारा कंटेंटमेंट क्षेत्र की सीमा में आंशिक संशोधन किया गया है। इस अनुसार उत्तर दिशा में आबकारी रोड पर सोहनलाल के मकान से पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिण भाग को सीमा में लेते हुए हाट की चौकी चौराहे पर ललित गैस गोडाउन तक कंटेनमेंट क्षेत्र रहेगा। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में हाट की चौकी चौराहे पर ललित गैस गोडाउन से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए गोपाल गौशाला बगीचा चौराहा तक। दक्षिण दिशा में गोपाल गौशाला बगीचा चौराहा पर गोपाल गौशाला की सीमा में लेते हुए तथा पूर्व की ओर चलकर उत्तरी भाग को सीमा में लेते हुए तोपखाना चौराहे पर चौराहे पर जैन श्री नमकीन तक तथा पूर्व दिशा में तोपखाना चौराहे पर जैन श्री नमकीन से लोहार रोड पर राज टी ट्रेडर्स की गली में दक्षिण मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी के उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए ब्राह्मणों के वास की गली के छोड़ के उत्तरी मुहाने पर रमेशजी के मकान तक सीमा क्षेत्र 



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