इंदौर। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति कहीं भी जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकता है। इस दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि इस दौरान किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हिमांशुचंद्र ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 15 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान जिले में कहीं भी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के किसी भी आयोजन का कोई प्रचार-प्रसार भी नहीं कर पाएगा। हालांकि प्रतिबंध से न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड मुक्त रहेंगे। जो समाज में गलत मैसेज दें ऐसे कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे लगाने की भी मनाही है। इसके अलावा डीजे, लाउडस्पीकर भी बिना अनुमति के नहीं चलाए जा सकेंगे।
होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने की जानकारी देना जरूरी
आदेश के अनुसार किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और पेइंग गेस्ट की जानकारी थाने में देना जरूरी किया गया है। थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ देनी होगी। इसी प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वालों, मजदूरों, पेइंग गेस्ट आदि की सूचना भी आईडी प्रूफ के साथ ही देना जरूरी है। यह आदेश जिले में 9 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।