विदेश में रहने वाले पति ने व्हाट्सअप काल कर बोला तलाक, तलाक, तलाक
चार दिन में दूसरा मामला किया पुलिस ने दर्ज
मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की एक महिला को उसके विदेश में रहने वाले पति द्वारा वाट्सएप काल पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन तलाक देने वाले पति के खिलाफ महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। तीन तलाक का चार दिन में यह दूसरा मामला है। इसके पहले आलोट में पुलिस ने डाक से पत्नी को तीन तलाक देने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
दअरसल माणक चौक पुलिस के अनुसार फरियादी उमेहरा बेलिम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका विवाह छह मई 2017 को यासिर बेलिम से हुआ था। उनके दो बच्चे है। विवाह के दो माह बाद से हमारे बीच विवाद होता रहता था। तब पति कहते थे कि वे तलाक दे देंगे। इसके बाद आए दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर पति झगड़ा कर तलाक देने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। छोटे पुत्र की तबीयत खराब होने से वे इलाज के लिए दो दिन से अपने मायके गई हुई थी।
हम आपको बता दें कि 21 मई की दोपहर पति ने कुवैत से वाट्सएप काल करके कहा कि मेरे भाई आसिफ को तुम्हारे बैंक एकाउंट से पांच लाख रुपये का चेक भरकर दे देना। मैनें कहा कि तुम्हारे रुपये हैं, जिसे देना है दो लेकिन एग्रीमेंट करवा देना। इस पर पति ने कहा कि हम भाइयों के बीच में एग्रीमेंट किस बात का करना चाहती हो। तुम अपने रुपये अपने पास रखो, तुम्हें नहीं रखना तथा वाट्सएप काल पर ही तीन बार तलाक.. तलाक.. तलाक.. कहकर फोन काट दिया। महिला की रिपोर्ट पर माणकचौक पुलिस ने आरोपित यासिर बेलिम निवासी ओझा खाली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 तथा भादंवि की धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
रतलाम जिले में तीन तलाक का चार दिन में पुलिस में दर्ज होने का यह दूसरी मामला है। इसके पहले 18 मई को आलोट स्थित अपने मायके में रह रही मुस्कान ने पति आरोपित ईशान निवासी ग्राम घोसला के खिलाफ आलोट थाने पर तीन तलाक देने का प्रकरण दर्ज करया था। मुस्कान ने पुलिस को बताया था कि पति ने उसे 28 फरवरी से आठ मई 2024 तक तीन बार डाक से तीन पत्र भेजकर तीन तलाक दे दिया है। इस मामले पुलिस ने आरोपित ईशान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।