नई दिल्ली: अगर आप भी 'PM KISAN सम्मान' निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 'PM KISAN सम्मान' निधि के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब 6000 रुपए की राशि उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिनके नाम पर खेत होगा. सरकार की तरफ से यह फैसला कई तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए लिया गया है. सरकार का कहना है कि ऐसा करने से 'PM KISAN सम्मान' निधि के नाम पर होने वाला फर्जीवाड़ा कम होगा.
जानकारी के मुताबिक अब योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी किसान को खेत का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) अपने नाम से कराना होगा. देश में अभी लाखों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन खुद के नाम नहीं कराया है. जिसके कारण योजना का लाभ पुराने लाभार्थियों को मिल रहा है.
यह हो रहा बदलाव
जानकारी के मुताबिक अब नया रजिस्ट्रेशन करा रहे आवेदकों को फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर की भी जानकारी देनी होगी. वहीं, जिन लोगों का संयुक्त परिवार उन्हें लेखपाल से तहसील में जाकर अपने हिस्से की जमीन को नाम कराना होगा. जो किसान ऐसा नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा.
इन किसानों को अब नहीं मिलेगा लाभ
अगर कोई किसान खेती करता है, लेकिन जमीन उनके दादा या फिर पिता के नाम है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही अगर किसान परिवार में अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पदों पर तैनात हैं या फिर टैक्स भरते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा 10,000 हजार रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा.
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार किसानों द्वारा किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए खेती के लिए दिए जाते हैं. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत किसानों को कर्जमुक्त कराने के लिए की गई है. सरकार 6,000 रुपए साल भर में 3 किश्तों में देती है. जिसके तहत 4 महीने में एक किश्त किसानों के खाते में भेजी जाती है. हर किश्त में 2000 रुपया दिया जाता है.