नई दिल्ली. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) इस समय नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है. नए नियम के तहत कंपनियों को यह सहूलियत होगी कि वे अपने कर्मचारियों से एक सप्ताह में चार दिन ही काम करवाएं और स्टेट इंश्योरेंस के तहत फ्री-मेडिकल चेकअप भी कराएं.
हालांकि, नए नियम के मुताबिक भी कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा. नए नियम से फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को सप्ताह में 3 तीन दिन छुट्टी मिलेगी. लेकिन उन्हें एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी.
अपूर्वा चंद्रा ने कहा ने कहा कि हम नियोक्ता या कर्मचारियों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि वे एक दिन में 12 घंटे काम करें और सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी लें. नए नियम लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के पास दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे. अगर कोई कर्मचारी पुराने नियम के तहत काम कर करने को राजी है तो वह ऐसा कर सकता है. हमने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि कर्मचारियों को छुट्टी में सहूलियत मिल सके.
अपूर्वा चंद्रा ने कहा ने कहा कि हमने नए ड्रॉफ्ट को लगभग तैयार कर लिया है. जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों से सुझाव भी मांगा गया था. जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्यप्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हुए थे.
कर्मचारी और नियोक्ता को सहमत होना होगा जरूरी
अपूर्वा चंद्रा ने कहा ने कहा कि कर्मचारियों के लिए काम करने के दिन सप्ताह में 5 दिन से कम हो सकते हैं. अगर यह 4 होता है तो 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी. पहले भी एक सप्ताह में काम करने की लिमिट 48 घंटे की है और इसे अब भी जारी रखा जाएगा. हालांकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं को इस बदलाव के लिए सहमत होना होगा.