जबलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर तेवर व छीतापार स्थित भूमि की बिक्री पर लगाई रोक, सेबी कर सकती है नीलाम

Posted By: Himmat Jaithwar
1/23/2021

जबलपुर। सहारा इंडिया बैंक में पैसे जमा कर भुगतान के लिए भटक रहे निवेशकों की परेशानी को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने इस ग्रुप की 40 हेक्टेयर भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले निवेशकों के हितों को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सुप्रीम कोर्ट में गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सहारा इंडिया और उसके ग्रुप के नाम की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसी आदेश के क्रम में कलेक्टर ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है।

कटनी के बाद, अब जबलपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जानकारी के अनुसार प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अब तक पुलिस ढाई करोड़ से अधिक की रकम सहारा इंडिया बैंक से विभिन्न निवेशकों को दिलवा चुकी है। अब भी बड़ी संख्या में निवेशक अपनी रकम पाने के लिए हर जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने सहारा इंडिया ग्रुप की सहायक कंपनियों के नाम की 40 हेक्टेयर भूमि की बिक्री पर रोक लगाई है। इससे पहले इसी तरह का आदेश कटनी कलेक्टर भी जारी कर चुके हैं। वहां 32 हेक्टेयर भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है।
छीतापार व तेवर में है 40 हेक्टेअर भूमि
सहारा इंडिया ग्रुप ने तेवर में 31.560 हेक्टेयर और छीतापार में 8.68 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। यहां उसका प्लान आवासीय कॉलोनी विकसित करने का था, लेकिन अब ये मामला खटाई में पड़ चुका है। दोनों ही जमीनें सहारा ग्रुप की सहयोगी कंपनियों मुंबई की अखिलेश रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट, अलमिना स्टेट एण्ड डेवलपमेंट आलोक सेक्टर्स, अमरेश रियल्टी, अम्बुजा सेक्टर, अमृता रियलटी, अनन्या स्टेट एण्ड फाइनेंस, अंजना रियल्टी और अंकिता रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट कंपनी द्वारा खरीदी गई थी।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश, तीन दिन में सहारा ग्रुप के नाम की जमीन के रिकार्ड में दर्ज हो जाएगा कि उक्त जमीन की नहीं हो सकती है बिक्री
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश, तीन दिन में सहारा ग्रुप के नाम की जमीन के रिकार्ड में दर्ज हो जाएगा कि उक्त जमीन की नहीं हो सकती है बिक्री

रिकाॅर्ड में आदेश दर्ज कराने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेबी-बनाम-सहारा इंडिया रियल स्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के प्रकरण में पारित आदेश में इस तरह की अचल सपंत्तियों को जिला प्रशासन को अटैच करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सहारा इंडिया ग्रुप की इन सहयोगी कंपनियों की तेवर और छीतापार स्थित भूमि की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके लिए भूमि के खसरे में कैफियत कालम (क्रमांक 12) में अहस्तांतरणीय दर्ज किया जाएगा। एसडीएम गोरखपुर को तीन दिन में ऐसा करके कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर शर्मा के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इस भूमि को नीलाम करने की कार्रवाई भी हो सकती है।



Log In Your Account