5 साल या उससे ज्यादा समय से जमे पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाएं

Posted By: Himmat Jaithwar
1/17/2021

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। आदेश के बाद एक ही थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य रूप से 4 वर्ष तक ही रह सकती है या अधिकतम 5 साल तक। PHQ ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख जानकारी अपडेट करने को कहा है। साथ ही, 20 फरवरी तक निर्देश का पालन करना जाना अनिवार्य किया है। पत्र में कहा गया है, थानों में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

यह दिए हैं निर्देश

  • किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य तौर पर 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती।
  • किसी भी कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के बाद उन्हें उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
  • किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्ष का अंतर जरूरी।
  • आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  • उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ-साथ अटैचमेंट की समय अवधि भी शामिल रहेगी। सभी अपने जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक की पदस्थापना के सेवाकाल का परीक्षण करें एवं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन प्रतिवेदन 20 फरवरी 2021 तक पुलिस मुख्यालय प्रस्तुत करें।

प्रदेश में सिपाही के पदों की स्थिति

जोन स्वीकृत उपलब्ध रिक्त
भोपाल 2056 1344 712
होशंगाबाद 843 564 279
ग्वालियर 1430 813 617
चंबल 1010 494 516
जबलपुर 1651 1067 584
सागर 1467 883 584
इंदौर 2675 1926 749
उज्जैन 1781 1132 649
रीवा 1072 714 358
शहडोल 633 440 193
बालाघाट 520 365 155
कुल 15138 9742 5396

प्रधान आरक्षक के पदों की स्थिति

पद स्वीकृत उपलब्ध रिक्त
कुल 43124 42023 1101



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