भोपाल। कमलनाथ सरकार का एक और फैसला शिवराज सरकार पलटेगी। सरकार रेत खनन नीति में संशोधन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में चल रही कैबिनेट बैठक में खनिज विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। संशोधित नीति में खेत और नदी के किनारे रेत का स्टॉक करने पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही खनिज की बकाया राशि वसूलने के लिए प्रावधान सख्त किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव में कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने का हवाला दिया गया है। कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री और विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। बैठक में बिजली कंपनियों को कर्ज की गारंटी देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा बैठक में मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2020 के ड्राफ्ट पर मंजूरी दी जा सकती है। यह विधेयक शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधि एवं विधायी विभाग ने अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार को संविदा नियुक्ति, केंद सरकार द्वारा सहायता से संचालित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आत्मा योजना में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर का चयन करने संबंधी नियमों को निरस्त करने, जनसंपर्क विभाग के अस्थाई पदों को निरंतर जारी रखने तथा डायल-100 की सेवा अनुबंध में 6 माह की वृद्धि की अनुमति के प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है।