फ्रॉड के बाद कई कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी

Posted By: Himmat Jaithwar
12/14/2020

हरियाणा सरकार के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस सप्ताह के शुरू में एजेंसी ने क्लाउड्टेल इंडिया के GST रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया था। एक नियमित जांच के दौरान जब टीम ने क्लाउड्टेल इंडिया के ऑफिस की खोज की तो डॉक्युमेंट्स में दर्ज जगह पर उसका कोई ऑफिस नहीं मिला। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर में 1.6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को रद्द किए हैं। वहीं कई कंपनियों की जांच चल रहे है।

कारण बताओ नोटिस किया जारी
स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि " एक फिजीकल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के तहत की गई जांच में क्लाउड्टेल इंडिया को गैर-मौजूद (डॉक्युमेंट्स में दिए गए पते के अनुसार) पाया गया था। इसके बाद 4 दिसंबर को, हरियाणा के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने क्लाउड्टेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

एम/एस क्लाउड इंडिया के जवाब के बाद रजिस्ट्रेशन किया बहाल
हरियाणा टैक्स एजेंसी के अनुसार "7 दिसंबर 2020 को एम/एस क्लाउड्टेल इंडिया द्वारा दायर जवाब में, उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपना ऑफिस बदल चुके हैं, लेकिन अपने जीएसटी पंजीकरण में संशोधन करने में असमर्थ थे। "विभाग ने उनके जवाब को स्वीकार कर 8 दिसंबर 2020 को एम/एस क्लाउड इंडिया के रजिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया।"

1.6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को रद्द किया
सरकार जीएसटी को लेकर फ्रॉड करने वालों पर सख्त हो गई है। इसी का नतीजा है कि वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर में 1.6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। इन जीएसटी अकाउंट ने पिछले 6 महीनों में GSTR-3B का रिटर्न फाइल नहीं किया था। देश में जीएसटी के लिए 1.2 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं।

132 लोगों को किया गिरफ्तार
पिछले एक महीने से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) और सीजीएसटी ने जीएसटी नबंर का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत 132 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 1 महिला भी शामिल हैं।

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 28,635 करदाताओं की पहचान की

इसके साथ ही जिन करदाताओं ने 6 महीने से अधिक समय तक अपनी GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है, ऐसे 28,635 करदाताओं की पहचान की गई है और इस मामले में जीएसटी कमिश्नरेट ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर GSTR-3B रिटर्न रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।



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