भोपालः खराब मोबाइल नेटवर्क की समस्या का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है. लेकिन भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे टेलीकॉम कंपनियां इस दिशा में कुछ सुधार कर सकती हैं. दरअसल एक उपभोक्ता ने खराब मोबाइल नेटवर्क की शिकायत उपभोक्ता आयोग से की थी. अब 4 साल बाद जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपए का हर्जाना देने का फैसला सुनाया है.
ये है मामला
दरअसल मामला साल 2016 का है. जब शिकायतकर्ता नवनीत वैद्य को खराब नेटवर्क के चलते कॉल डॉप की समस्या का काफी सामना करना पड़ता था. इस समस्या को लेकर शिकायतकर्ता ने कंपनी को ईमेल और और कस्टमर केयर पर फोन कर शिकायत भी की, लेकिन कंपनी की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया.
इसके बाद वैद्य ने परेशान होकर उपभोक्ता आयोग में कंपनी के खिलाफ शिकायत कर दी. वैद्य ने अपनी शिकायत में एक शपथ पत्र दिया और साथ ही कंपनी को किए गए ईमेल और कस्टमर केयर को किए गए कॉल का स्क्रीन शॉट आदि भी सबमिट किए.
4 साल बाद आया फैसला
अब 4 साल बाद जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है और कंपनी को 10 हजार रुपए का हर्जाना देने का फैसला किया है. उपभोक्ताओं के हित में काम करने वाली संस्थाओं का मानना है कि यह फैसला भले ही 4 साल की देरी से आया है लेकिन इससे उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा.