इंदौर। कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ धारा 151 के तहत दर्ज किए गए मामले में हाई कोर्ट आदेश के बाद भी एसडीएम कोर्ट के द्वारा बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किए जाने, आदेश पारित नहीं किए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने एसडीएम राजेश राठौर, एसडीएम पराग जैन, जेलर को अवमानना का नोटिस जारी किया है। तीनों को 2 दिसंबर के पहले जवाब पेश करना है।
बाबा की ओर से अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा ने अवमानना दायर की थी। अवमानना में उल्लेख किया कि विगत रविवार को हाई कोर्ट ने पांच लाख की बैंक गारंटी स्वीकार करने, गारंटी में दिक्कत होने पर निजी बांड स्वीकार किए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी दो दिन तक बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की। बाबा के वकील जेलर के पास भी 50 हजार का निजी मुचलका लेकर गए, लेकिन उन्होंने भी मुचलका स्वीकार नहीं किया।
शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि जब विधिवत तरीके से बैंक गारंटी दी गई उसी समय जमानत के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसमें अवमानना जैसी कोई बात नहीं है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बाबा को तीन केस में जमानत मिली तो बुधवार रात को फिर एक केस पुलिस ने दर्ज कर लिया। हाई कोर्ट अब दो दिसंबर को अवमानना पर सुनवाई करेगी।
अब तक बाबा पर चार केस दर्ज
बाबा के वकील के अनुसार बाबा के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं। 8 नवंबर को धारा 151 के तहत बाबा को जेल भेजा गया था। इसके बाद 12 नवंबर को गांधी नगर में एक मामला दर्ज हुआ। इसके बाद एरोड्रम थाने में एक और केस दर्ज हुआ। 15 नवंबर को हाई कोर्ट ने धारा 151 में बैंक गारंटी पर बाबा का जमानत देने को कहा। बैंक गारंटी पर कोई दिक्कत आने पर बॉन्ड के जरिए बाबा को रिहा किया जाए। बैंक गारंटी नहीं जमा करने पर बाबा के लोग बॉन्ड लेकर जेल पहुंचे तो जेलर ने बॉन्ड लेने से मना कर दिया। 16 नवंबर को एरोड्रम और गांधी नगर वाले मामले में सुनवाई हुई। गांधी नगर मामले में बाबा को जमानत मिल गई, लेकिन एरोड्रम वाले मामले में एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इसके बाद 17 नवंबर को बाबा को एरोड्रम मामले में भी जमानत मिल गई। वहीं, कल पुलिस ने गांधी नगर थाने में एक और केस दर्ज हुआ।
वकील बोले - गांधी नगर वाला मामला जमानती
गुरुवार को कोर्ट के समक्ष अवमामना प्रकरण पेश किया गया था। इस मामले में नोटिस जारी किए गए। साथ ही यह बताने पर कि बाबा को अभी भी जेल में रखा गया है ताे कोर्ट ने बाबा को रिहा करने के लिए आदेश दिए हैं। नोटिस मामले में कहा कि नोटिस दो एसडीएम को जारी किए गए हैं। इन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद भी गारंटी स्वीकार नहीं की। सेंट्रल जेल के अधीक्षक को भी अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। गांधी नगर वाला मामला जमानती है, इसलिए संभवत: उसमें गिरफ्तारी वाला मामला नहीं होगा।