इंदौर। जेल में बंद कम्प्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। गुरुवार को गांधी नगर में प्रकरण दर्ज होने के बाद अब एरोड्रम थाने में भी शुक्रवार को बाबा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। अंबिकापुरी एक्सटेंशन निवासी राजेश खत्री ने नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने का प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई है। खत्री के अनुसार हमने बाबा से अंबिकापुरी एक्सटेंशन स्थित आश्रम में अनैतिक गतिविधियों को रोकने और कब्जा हटाने के लिए कहा था। 40 से ज्यादा रहवासियों ने नगर निगम में शिकायत भी की थी। उधर, कम्प्यूटर बाबा की उपस्थिति के लिए शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया गया।
राजेश ने पुलिस को बताया, करीब एक महीने पहले मैंने बाबा से मिलकर कहा था कि आश्रम में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। यहां महिलाओं और बच्चियों को लाया जा रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां फरारी काट रहे हैं। हम परिवार के साथ रहते हैं, यहां ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस पर बाबा ने गाली-गलौज शुरू कर दिया। मैं घबराकर वापस चला गया।
तलवार लेकर घर आए और मुझे पीटा
उसी दिन रात करीब 10 बजे बाबा साथियों के साथ तलवार लेकर घर में घुसे और मेरे साथ मारपीट करते हुए तलवार से हमला किया। वहां मौजूद मेरे दोस्त मुकेश और सुभाष ने बीच-बचाव किया। उन लोगों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी और चले गए। जाते-जाते यह भी कहा कि मैं तुझे और तेरे परिवार की लाश का पता भी चलने नहीं दूंगा। उसने कहा कि डर के मारे मैं थाने नहीं आया, लेकिन अब जब बाबा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हो रही है, इसलिए हिम्मत करके आया हूं।
प्रोडक्शन वारंट के बाद बाबा से पूछताछ
बाबा के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का उपयोग के मामले में गांधी नगर थाने पर केस दर्ज हुआ था। एसडीएम कोर्ट से अनुमति लेकर बाबा को केंद्रीय जेल में ही गिरफ्तार किया गया। मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब बाबा से इस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस की ओर से डीपीओ मोहम्मद अकरम शेख व विमल कुमार मिश्रा उपस्थित हुए थे। इस तरह बाबा पर कुल 3 केस दर्ज हो चुके हैं।
यह है मामला
कम्प्यूटर बाबा ने अतिक्रमण हटाने वाले दिन रविवार को जम्बूडी हप्सी ग्राम पंचायत सचिव श्रीराम बारोलिया पर बंदूक तान दी थी। साथ ही, जातिसूचक शब्द भी कहे थे। मामले में बाबा पर गांधीनगर थाने में हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही, उन पर शासकीय काम में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट आदि का भी धाराएं लगी हैं।
जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
गुरुवार को एसडीएम ने आदेश में बाबा द्वारा दी गई व्यक्तिगत गांरटी को अमान्य करते हुए पांच लाख की बैंक गारंटी व अन्य सुरक्षा कोर्ट में पेश करने पर ही जमानत पर विचार करने की बात कहते हुए दूसरी बार भी याचिका निरस्त कर दी। जमानत खारिज होने के चलते बाबा अभी जेल में ही रहेंगे।