भोपाल। कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री वी मधु कुमार ने दिनांक 30 मार्च 2020 को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोरोनावायरस का संक्रमण रोकने के लिए और टोटल लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं का परिवहन कर रहे वाहनों के लिए किसी भी प्रकार का परमिट अनिवार्य नहीं है। कृपया ऐसे वाहनों को परमिट के लिए कतई ना रोके। ऑफिस ऑफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा जारी आदेश इस प्रकार है।
कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के फैलाव से बचाव की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान आम जनता के जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं यथा - फल, सब्जी, खाद्यान्न, दवाईयाँ, दूध, पेट्रोलियम पदार्थों इत्यादि का परिवहन करने वाले मालवाहनों का परिवहन निरंतर जारी रखा गया है।
कई मालवाहन स्वामियों तथा ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियो द्वारा यह बताया गया है कि उनके स्वामित्व के मालवाहनों के अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त हो गई है, किन्तु लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालय बंद होने के कारण उनके द्वारा अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक S.0.417(E) दिनांक 08.06.1989 के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66(3) (n) के अनुसार ऐसे परिवहन यानों जिनका उपयोग दुर्घटना, बाढ़, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा या अकल्पित परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों के उपयोग हेतु आवश्यक खाद्यान्न, राहत सामग्री, प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके निजी सामान के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा हो को धारा 66(1) के प्रावधानानुसार 'परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।