भोपाल मध्य क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ 34 साल में 34 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पहला केस वर्ष 1986 में राजधानी के शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इसमें दो केस तो 1 सप्ताह में दर्ज किए गए।फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए भाषण से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इससे ठीक तीन घंटे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि भू माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसके बाद ही प्रशासन ने मसूद की कुंडली खोली।
मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ हैl आरोप है कि उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बिना फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा था कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यदि कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने प्रशासन के आदेश का उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।
भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज मामले।
इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर शाम बैठक बुलाई थी। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा डीजीपी, भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और डीआईजी मौजूद थे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि शांति भंग करने के मामलों में किसी को ना छोड़ा जाए।
साथ ही, नगर निगम ने खानूगांव स्थित मसूद कॉलेज परिसर में अवैध कब्जे की फाइल खोली। इसके अगली सुबह 9:30 बजे नगर निगम का अमला पुलिस बल के साथ खानूगांव पहुंच गया। वहां बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई।
खानू गांव में ही देव स्थान पर कब्जा करने की शिकायत
आरिफ मसूद पर खानू गांव में ही देव स्थान पर कब्जा किए जाने की शिकायत क्षेत्रीय नागरिकों ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के समय कलेक्टर, डीआईजी और मुख्यमंत्री से लिखित में की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।