भोपाल। प्याज की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी स्टाॅक लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। कुछ दिनों पहले प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब भी वह 40 से 60 रुपए किलो बिक रही है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टाॅक सीमा तय की थी।
व्यापारियाें काे रखना हाेगा एक-एक प्याज का हिसाब
भंडारण सीमा तय होने से अब प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा। कितना प्याज था, कितना आया, कितना बेचा, कितना बचा आदि। व्यापारी को स्टाॅक का पाक्षिक रिटर्न सरकार को देना होगा। वह प्याज बेचने से इनकार नहीं कर पाएगा। सरकारी अफसर जांच और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई कर सकेंगे। यह लिमिट प्याज की खेती वाले किसानों पर लागू नहीं हाेगी।