इंदौर। सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम 6 बजे थम जाएगा। इस समय के बाद प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर ही चुनाव प्रचार कर सकेगा और इस दौरान अधिकतम पांच लोग ही रहेंगे। चुनाव रैली, जनसभा नहीं की जाएगी। मतदान तीन नवंबर को सुबह सात से शाम 6 बजे तक होगा। प्रचार के आखिरी दिन दोनों दल भाजपा और कांग्रेस मुद्दों का आखिरी दांव चल रहे हैं। दोनों ही दल शाम 6 बजे तक पूरी ताकत झोंकने के साथ इस कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचा जा सके।
सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार जो सांवेर विधानसभा क्षेत्र का निवासी नहीं है, वह यहां की लॉज, होटल, सामुदायिक भवन आदि में नहीं रुक सकता है। किसी तरह से सार्वजनिक किचन नहीं चलाया जाएगा और न ही कोई एक जगह जमा होगा।
1 नवंबर की शाम 6 बजे से 4 नवंबर की रात 12 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा। पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने या एकसाथ आवाजाही की अनुमति नहीं रहेगी। शराब दुकानें भी शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। निर्वाचन प्रचार अभियान में फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज/सोशल मीडिया मैसेज भी नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन विज्ञापनों के लिए भी पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। 3 नवंबर को क्षेत्र के मतदाताओं में शासकीय कर्मचारियों को मत देने के लिए शासकीय अवकाश घोषित किया है।