इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने रिपब्लिक न्यूज चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका में कहा गया था कि गोस्वामी अपने निजी सवाल, एजेंडे चैनल के जरिए संबंधितों से पूछते हैं और कहते हैं कि सवाल पूछता है भारत या भारत पूछता है सवाल...। जबकि संविधान में इस तरह की कोई आजादी नहीं दी गई है कि देश की ओर से कोई व्यक्ति किसी संस्था, सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री से इस तरह सवाल कर सके।
जस्टिस एससी शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच के सामने वकील रोहन व्यास ने यह जनहित याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में और भी लोगों को पक्षकार बनाने की बात कोर्ट में कही गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गोस्वामी, सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज चैनल समेत 9 को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई से पहले इन्हें अपना जवाब पेश करना होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई मुद्दों पर मीडिया ट्रायल भी किया जाता है। इससे भी मामले प्रभावित होते हैं। गोस्वामी गलत भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं।