इंदौर। मंत्री तुलसी सिलावट के निर्वाचन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई एक बार फिर होगी। याचिकाकर्ता राजेश सोनकर ने याचिका वापस ले ली थी। सिलावट के निर्वाचन को एक अन्य याचिकाकर्ता राहुल सिलावट ने भी चुनौती दे रखी थी। गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील रवींद्र सिंह छाबड़ा ने चुनाव याचिका वापस लेने पर कोर्ट में आपत्ति दायर की थी। इसमें उल्लेख किया कि इस तरह दायर की गई चुनाव याचिका वापस नहीं ली जा सकती।
याचिका के साथ एक मोबाइल भी पेश किया गया था, जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान सिलावट के समाचार के काफी वीडियो भी हैं। जो आरोप उन पर लगाए गए थे, उनका निराकरण किए बगैर याचिका वापस नहीं की जा सकती। संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है। कोर्ट को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने छाबड़ा के तर्क सुनने के बाद सिलावट व अन्य को फिर से नोटिस जारी किए।