रतलाम। जिले में लॉक डाउन व्यवस्था के तहत 29 मार्च से जिले में किसी भी प्रकार का प्रवेश और बाहर जाना पूर्णतह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए अनुमति या पास हेतु कार्यालय या दूरभाष पर संपर्क ना करें एवं सभी व्यक्ति अपने स्थान पर बने रहे।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि जिले की सभी फैक्ट्रियों, मिलो इत्यादि में काम करने वाले मजदूरों, हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित फैक्ट्री मालिक तथा हॉस्टल संचालक का होगा। उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर संबंधित द्वारा शिकायत अपने क्षेत्र के थाने पर दूरभाष द्वारा करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति को रहने के स्थान की समस्या होने पर जिले के विभिन्न स्थानों पर भवन चिन्हित किए गए हैं। इन भवनों में प्रशासन द्वारा निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इस व्यवस्था के तहत रतलाम मे स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में कालिका माता मंदिर, लायंस क्लब, माणक चौक थाना क्षेत्र में त्रिवेणी मानस भवन, दीनदयाल नगर में धाकड़ धर्मशाला, औद्योगिक थाना क्षेत्र में बड़बड़ हनुमान मंदिर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जावरा में 24 बटालियन का सामुदायिक भवन, विवेकानंद कॉलोनी का सामुदायिक भवन, पिपलोदा में मांगलिक भवन, ताल में नवीन कॉलेज भवन, जावरा रोड आलोट में अंबेडकर भवन, कन्या छात्रावास भवन एवं बरखेड़ाकला में बालक छात्रावास भवन निर्धारित किया गया है।