29 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव आयोग की बैठक में मप्र की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। आयोग इस चुनाव के लिए आचार संहिता में थोड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इसमें खास यह होगा कि यदि कोई सीट नगर निगम क्षेत्र में आती है तो वहां चुनाव आचार संहिता निगम क्षेत्र में नहीं, बल्कि सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहेगी।
यानी बाकी निगम क्षेत्र में कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेंगे। जबकि जिन सीटों में नगर निगम नहीं है, वहां यह पूरे जिले में लागू रहेगी। 28 में से 13 सीटें 7 जिलों के नगर निगम के अंतर्गत हैं तो 15 सीटें 12 जिलों में।
7 जिले-13 सीटें, जहां सीमित आचार संहिता : इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना। इनमें जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, ग्वालियर 15, ग्वालियर पूर्व, डबरा, मांधाता, नेपानगर, हाटपिपल्या, सुरखी, सांवेर।
12 जिले-15 सीटें, जहां पूर्ण आचार संहिता : सांची (रायसेन), अनूपपुर (अनूपपुर), सुवासरा (मंदसौर), बदनावर (धार), ब्यावरा (राजगढ़), अशोकनगर-मुंगावली (अशोकनगर), बामोरी (गुना), करैरा-पोहरी (शिवपुरी), भांडेर (दतिया), बड़ा मलहरा (छतरपुर), मेहगांव-गोहद (भिंड), आगर (आगरमालवा)।
इंदौर नगर निगम क्षेत्र में सांवेर सीट के सिर्फ दो वार्ड
- इंदौर नगर निगम क्षेत्र में सांवेर सीट के दो वार्ड आते हैं, जबकि 8 वार्ड ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, लेकिन, इंदौर नगर निगम होने से वहां सिर्फ सांवेर तक आचार संहिता प्रभावी होगी। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में इसका असर नहीं होगा।
- खंडवा नगर निगम होने से वहां सिर्फ मांधाता सीट तक आचार संहिता रहेगी, बाकी जिले में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- बुरहानपुर नगर निगम में नेपानगर सीट और सागर नगर निगम में सिर्फ सुरखी तक आचार संहिता रहेगी। दोनों निगमों की बाकी विधानसभा में यह बेअसर रहेगी।
- देवास में सिर्फ हाटपिपल्या विधानसभा में ही आचार संहिता प्रभावी होगी।
ग्वालियर-मुरैना में अजीब सी स्थिति
इस उपचुनाव में सर्वाधिक 16 सीटें ग्वालियर-चंबल संभाग की है। इनमें अजीब स्थिति बन रही है। वो ये कि मुरैना जिले में 6 सीटें आती हैं। इनमें पांच- जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह में उप चुनाव होना है, लेकिन मुरैना नगर निगम होने से जिले की छठवीं विधानसभा सबलगढ़ में आचार संहिता नहीं रहेगी। ग्वालियर नगर निगम में ग्वालियर 15, ग्वालियर पूर्व में चुनाव है। जबकि डबरा विधानसभा नगर निगम से बाहरी ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें खास यह है कि ग्वालियर नगर निगम में ही ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर दक्षिण और भितरवार में चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी।
चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट की है
- इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, खंडवा, बुरहानपुर और देवास नगर निगम क्षेत्र हैं। इन जिलों के अंतर्गत जिन विधासनसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होना है वहां सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र तक आचार संहिता प्रभावी होगी। इस बारे में चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं हैं वहां पूरे जिले में आचार संहिता प्रभावी होगी।’ - प्रमोद शुक्ला, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश