भोपाल में रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेस्ट हाउस में 22 साल की लड़की से गैंगरेप मामले को पहले दबाने का प्रयास किया था। इसके लिए संगठन समेत कुछ अधिकारी बातचीत कर रास्ता निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन लड़की के नहीं मानने पर देर रात जीआरपी भोपाल ने कार्रवाई की।
इसके साथ ही रेलवे ने भी दोनों आरोपियों राजेश तिवारी और आलोक मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि जीआरपी का कहना है कि अभी सिर्फ राजेश की गिरफ्तारी की गई है। आलोक से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूछताछ की जा रही है। जीआरपी को आशंका है कि इस मामले में कुछ और पीड़िताएं भी सामने आ सकती हैं। अब गेस्ट हाउस के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
दोनों डब्ल्यूसीआरएमएस के पदाधिकारी भी हैं
रेलवे के अनुसार, भोपाल स्टेशन परिसर में हुई गैंगरेप की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजेश तिवारी (जूनियर इंजीनियर, कैरिज वैगन) वर्तमान में सेफ्टी काउंसलर, अधीन वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, भोपाल और आलोक मालवीय (सीनियर सेक्शन इंजीनियर/विद्युत, अनुरक्षण), भोपाल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है। उन्हें मंडल ने निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। दोनों आरोपी पश्चिम मध्य रेलवे संघ (डब्ल्यूसीआरएमएस) के पदाधिकारी भी हैं।
सीसीटीवी से हुई आलोक की पहचान
पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी राजेश को सबसे पहले गिरफ्तार किया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर आलोक मालवीय को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। लड़की सिर्फ राजेश को पहचानती है और उसके कहने पर ही यूपी से भोपाल आई थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आलोक की पहचान करने की बात कह रही है। लड़की ने ही सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आलोक मालवीय की पहचान की।
यह है पूरा मामला
पीड़िता ने बताया कि वह नौकरी की तलाश में परिचित के माध्यम से राजेश तिवारी के संपर्क में 6 महीने पहले आई थी। कई दिनों तक बातचीत होने के बाद उन्होंने उसे भोपाल बुलाया था। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली है। शनिवार को लड़की भोपाल एक्सप्रेस से भोपाल स्टेशन पर पहुंची। राजेश उसे अपने साथ रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेस्ट हाउस में ले गया। उसे कमरे में छोड़कर वह वहां से चला गया। युवती के अनुसार कुछ देर बाद राजेश एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने उसे कुछ पीने को दिया। उसके बाद वह बेहोश हो गई। उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया।