सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जेल में बंद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इस केस की जांच भी सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। एक्ट्रेस के वकील ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इस बारे में अपील की। उन्होंने कहा कि ये केस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।
रिया और उनके छोटे भाई शोविक के वकील सतीश मानशिंदे ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कहा कि 'केस (सुशांत मौत) को सीबीआई को ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, इससे जुड़े भविष्य के सभी मामले भी सीबीआई के पास जाना चाहिए।' रिया पिछले 17 दिनों से जेल में हैं।
लगी धाराएं ड्रग्स की बड़ी मात्रा के लिए हैं
एनसीबी ने रिया और शोविक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिसे लेकर सतीश मानशिंदे ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के अंतर्गत ड्रग्स को लाना-ले जाना और उसके संग्रह को वित्त पोषण करना अवैध है। लेकिन ये कानून ड्रग्स के व्यवसायिक इस्तेमाल को लेकर है ना कि छोटी मात्रा के लिए है।
एनसीबी की अबतक हुई जांच को अवैध कहा
जमानत याचिका में रिया और शोविक की ओर से उनके वकील ने बताया कि अधिकार क्षेत्र के बाहर होने की वजह से ये जांच अवैध है। उन्होंने कहा, '1988 के गजट के अंतर्गत सीबीआई के पास NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार भी है और इसलिए अबतक जो भी जांच की गई है वो अवैध है।'
मानसिक हालत बिगड़ने का डर बताया
साथ ही जमानत याचिका में रिया ने ये भी लिखा है कि कस्टडी आगे बढ़ने से मेरी मानसिक हालत और बिगड़ सकती है। बेल एप्लिकेशन उनके वकील सतीश मानशिंदे ने फाइल की है। उन्होंने लिखा है कि उनकी मुवक्किल निर्दोष है और एनसीबी जानबूझकर उनके ऊपर कड़े आरोप लगा रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों (एनसीबी, सीबीआई और ईडी) की जांच को रिया के खिलाफ विच हंट भी बताया।
29 तक के लिए टली सुनवाई
इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दी है और तब तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा। इस मामले में एनसीबी ने एक्ट्रेस और उनके भाई समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 8 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से ही रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद हैं।