इंदौर। मोहल्ले, कॉलोनी या मल्टी में केवल आपके घर की बिजली गई है और आपने संबंधित जोन में इसकी शिकायत की है तो इसके बदले आपको 80 रुपए फीस चुकाना होगी। यह राशि आपके बिल में जुड़कर आएगी। जिन लोगों ने ऐसी शिकायतें की थीं, उन्हें मैसेज भी मिले हैं। हालांकि बिजली कंपनी ऐसी कोई व्यवस्था शुरू नहीं किए जाने की बात कह रही है। गौरी नगर, परदेशीपुरा, भागीरथपुरा, नंदा नगर के उपभोक्ताओं ने मानसून में बिजली गुल होने पर 1912 पर शिकायतें दर्ज कराई थीं।
कुछ समय बाद उपभोक्ताओं को मैसेज मिले कि उनकी शिकायत पर अमल के एवज में 80 रुपए चार्ज किए गए हैं। यह बिल की राशि उनके बिल में जुड़कर आएगी। सिटी सर्कल के अधीक्षण यंत्री कामेश श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसी कोई फीस नहीं ली जा रही है। यह साइबर धोखाधड़ी हो सकती है। कंपनी ने मैसेज नहीं भेजे। उत्तर डिविजन के कार्यपालन यंत्री एमके गर्ग को भी ऐसे मैसेज की जानकारी लगी है। वह भी इसकी जांच करा रहे हैं।
चार बार शिकायत की तो बिल के बराबर फीस
जिन उपभोक्ताओं के लोड एक किलोवाट तक के हैं। उनका औसत बिल 300 से 400 रुपए तक आता है। नई व्यवस्था के हिसाब से किसी उपभोक्ता के यहां महीने में चार बार बिजली बंद हुई तो उसे बिल के बराबर ही फीस चुकाना पड़ जाएगी। 320 रुपए केवल शिकायत पर अमल कराने के चुकाना पड़ सकते हैं।
वकील बोले- कनेक्शन जोड़ने के 200 रुपए लेना भी गलत
बिल नहीं भरने पर कंपनी कनेक्शन काट देती है। बिल चुकाने के बाद जब कनेक्शन जोड़ने के लिए कहा जाता है तो इस काम के लिए 200 रुपए फीस ली जा रही है। वकील अंशुमान श्रीवास्तव के मुताबिक बिजली कंपनी सेवा प्रदाता है। कंपनी को यह फीस वसूलने से पहले नियामक आयोग से अनुमति लेना चाहिए। उपभोक्ता से किसी भी तरह के शुल्क लिए जाने का निर्धारण आयोग करता है। कनेक्शन जोड़ने पर 200 रुपए लेना गलत है। इस मद में कंपनी लाखों रुपए उपभोक्ताओं से वसूल चुकी है।