सदन में दो विधेयक पारित, अब रजिस्टर्ड साहूकार भी नहीं वसूल सकेंगे निर्धारित ब्याज से ज्यादा

Posted By: Himmat Jaithwar
9/22/2020

भोपाल। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों अवैध लोन से मुक्ति मिलेगी, बिना लाइसेंस के कोई साहूकार किसी भी व्यक्ति से ऋण नहीं वसूल सकेगा और रजिस्टर्ड साहूकार भी सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज से अधिक नहीं ले सकेंगे। विधानसभा में सोमवार को इससे संबंधित अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक और साहूकार संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे अजजा वर्ग के व्यक्ति 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए सभी अवैध ऋणों से मुक्त हो जाएंगे।

एसटी ऋण विमुक्ति विधेयक के अनुसार लो ने लेने वाले की गिरवी रखी गई संपत्ति को वापस करना होगा। उसे लोन के हर बंधन से मुक्त किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले को तीन वर्ष तक कारावास या एक लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। विधानसभा ने शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी में छूट देने संबंधी नगरपालिक विधि संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया। इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस को मुख्य प्रतिपक्षी दल भी घोषित किया गया।

जयस पर टिप्पणी के लिए मंत्री माफी मांगें
कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने जयस पर मंत्री उषा ठाकुर के बयान का मुद्दा उठाते हुए उनसे माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि पक्ष-विपक्ष में आदिवासी विधायक हैं। पूरे विश्व में आदिवासियों का सम्मान है। मंत्री की टिप्पणी से उन्हें ठेस पहुंची है।

प्रणब मुखर्जी, लालजी टंडन को श्रद्धांजलि
सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राज्यपाल लालजी टंडन सहित गलवान घाटी, बारामूला आतंकी हमले में शहीद सैनिकों और कोरोना से मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दो मिनट के मौन के बाद कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

केंद्र सरकार के अध्यादेश किसान व मजदूर विरोधी : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पूरी तरह किसान व मजदूरों के विरोधी हैं। इनको लेकर किसानों से सहमति नहीं ली गई। अन्य राजनीतिक दलों से भी चर्चा नहीं की गई। मोदी सरकार तानाशाही तरीके से सरकार चला कर पुरानी जमींदारी प्रथा वापस लाना चाहती है।



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