जबलपुर। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जवाब तलब किया है।
जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।सतना के स्कॉलर होम कॉलेज के BSc के छात्र प्रियांशु यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कॉलेज में उसके साथ BSC कर रहे SC और ST के छात्रों को रेगुलर कोर्स के समतुल्य पूरी छात्रवृत्ति दी जा रही है, जबकि OBC का होने के कारण उसे जनभागीदारी से चलने वाले कोर्सों के समतुल्य कम छात्रवृत्ति दी जा रही है।
अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि यह स्थिति प्रदेश के सभी कॉलेजों में है। OBC छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।