राजधानी की कोहेफिजा पुलिस ने सोमवार को बच्चियों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां सहित चार लोगों के खिलाफ चालान विशेष न्यायाधीश ने अदालत में पेश किया है। अदालत में पेश चालान में प्यारे मियां, मोहम्मद आवेश, स्वीटी विश्वकर्मा उर्फ हम्टी, डॉ हेमंत मित्तल को आरोपी बनाया गया हैl इससे पहले बीते बुधवार को शाहपुरा पुलिस ने 471 पेज का चालान पेश किया था। जिसमें पुलिस ने बताया था कि मेडिकल की जांच रिपोर्ट में ज्यादती की शिकार हुई पीड़ित बच्ची का डीएनए प्रोफाइल आरोपी प्यारे मियां से मैच होने की बात आई।
इस मामले में आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया है कि वह प्यारे मियां के साथ रहती थी और भोपाल के बाहर भी उनके साथ आया जाया करती थी l साल 2017 में प्यारे मियां अपने किसी रिश्तेदार के पास से एक नाबालिग लड़की को गोद लेकर आए थे l उसे कुछ दिन भोपाल मे रखने के बाद उसे इंदौर में भिजवा दिया था l इंदौर वाले फ्लैट पर दो नाबालिग लड़कियां अपनी नानी के साथ रहती थाl। प्यारे अक्सर अपने दोस्तों के साथ अंसल अपार्टमेंट के फ्लैट और इंदौर के लालाराम नगर के मकान में पार्टी किया करते थे l पार्टियों में नाचने वाली लड़कियों को बुलाया जाता था l
प्यारे मियां जब इंदौर आते थे तो वह दोनों नाबालिग लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाकर उनके साथ गलत काम करते थे l प्यारे मियां उर्फ अब्बू 2018 में मुझे और नाबालिग लड़की को कश्मीर घुमाने ले गए थे और गुलमोहर होटल में रुके थेl वहां नाबालिग लड़की को उल्टियां हो रही थी तो प्यारे मियां ने प्रेगनेंसी किट देकर उसे चेक करने को कहा थाl नाबालिग लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था l
भोपाल आने के बाद अब्बू नाबालिग लड़की को लेकर डॉ सोनल श्रॉफ के क्लीनिक पर गए थेl सोनोग्राफी टेस्ट कराने पर लड़की को 2 महीने की प्रेगनेंसी होने की बात सामने आई थी l अब्बू ने डॉक्टर को डीएनसी कराने के लिए बोला था लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था इसके बाद लड़की को लेकर विष्णु हाईटेक सिटी वाले फ्लैट में रखा था अब्बू ने कमला देवी अस्पताल में नाबालिग लड़की को डीएनसी कराने भेजा था l इसके बाद लड़की की सोनोग्राफी और डीएनसी रिपोर्ट को जला दिया गया और लड़की को वापस इंदौर भेज दिया था।
कोहेफिजा पुलिस की एफआईआर
वर्ष 2019 में जब प्यारे मियां ने नाबालिग लड़की को दो बार अपनी हवस का शिकार बनाया तो मियां ने उसकी मां को धमकाया था कि यदि तूने कहीं मुंह खोला तो तुझे और तेरी बेटी दोनों को मरवा दूंगाl कोई फिजा पुलिस ने आरोपी प्यारे मियां के खिलाफ धारा 376,376 ( 27 ), 376 ( 2 ), 376 ( 20 ) 366 A, 342,506 एवं पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था l नाबालिग लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि प्यारे मियां उसे रोजाना जबरदस्ती शराब पिलाता था और जान से मारने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करता था l पीडि़ता की चाइल्ड लाइन से काउंसलिंग कराई गई एवं पीडि़ता के कथनों की वीडियोग्राफी कराई गई है।