बालिका वधु ने शादी निरस्त गुहार लगाई, पति 20 साल बड़ा है

Posted By: Himmat Jaithwar
9/13/2020

भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में एक किशोरी के बाल विवाह का मामला सामने आया है। किशोरी ने चाइल्ड लाइन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास और बाल कल्याण समिति को शादी निरस्त करने लिए आवेदन दिया है। वहीं बाल कल्याण समिति ने मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। समिति के सदस्य का कहना है कि इसमें जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किशोरी को न्याय मिलेगा।

सौतेले पिता ने मर्जी के खिलाफ कराई थी शादी 

किशोरी ने बताया कि उसकी शादी सौतेले पिता ने उससे उम्र में 20 साल बड़े पुरुष से मर्जी के खिलाफ करा दी थी। अब पति ससुराल ले जाने के लिए 50 हजार रुपए वसूलने की बात कर रहा है। इसलिए वह नौकरी कर रही है, ताकि रुपया जोड़कर पति को वापस कर सके। उसका कहना है कि अब वह नशेड़ी पति के साथ नहीं रहना चाहती है। 

एक दिन पिता आए और बोले- बैंक में खाता खुलवाना है, गांव चलो। खाता खुलवाने के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा होने वाला पति खाते में रुपया डालेगा। तब पता चला कि मेरा रिश्ता तय कर दिया है। भाई और दीदी शादी में नहीं पहुंचे। मां पहुंची थी वह भी शादी वाले दिन। मैं पांच दिन बाद वापस आ गई। पिता ने फिर ससुराल भेज दिया। वहां जैसे-तैसे तीन दिन रही, किसी तरह फिर वापस आ गई। 

नौकरी कर रही हूं, ताकि पति के पैसे वापस कर सकूं  

मेरी शादी 14 फरवरी 2017 को करा दी थी। तब मेरी उम्र 15 साल थी। मैं दसवीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सौतेले पिता ने यह शादी भाई, मां और बहन को धोखे में रखकर कराई। पिता की मौत के बाद नाना-नानी ने मां की दूसरी शादी करा दी। सौतेले पिता नजीराबाद में और हम अवधपुरी में रहते हैं। इसके बाद दसवीं की प्राइवेट परीक्षा दी और पास भी हो गई में अब और पढ़ना चाहती हूं। पिता फिर से ससुराल भेजने के लिए पीछे पड़े हैं। अब जाकर मेरी उम्र 17 साल छह माह हुई है। मेरा पति ट्रक ड्राइवर है। हर तरह का नशा करता है। कहता है कि यदि उसके साथ नहीं गई तो वह मार डालेगा। उसने शादी के वक्त जो 50 हजार रुपए दिए, उसकी धौंस दिखाता है। इसलिए मैं नौकरी कर रही हूं, ताकि पैसे वापस कर सकूं। मुझे इस शादी से मुक्ति चाहिए। (जैसा कि किशोरी ने बताया)

किशोरी ने चाइल्ड लाइन के माध्यम से शादी शून्य करने के लिए आवेदन दिया है। मामले की जांच कर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण बाल विवाह अधिनियम के तहत जांच में लिया है। मार्कशीट के हिसाब से अभी उसकी आयु 17 वर्ष छह माह है।
राजीव जैन, सदस्य, बाल कल्याण समिति



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