भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने बड़ा चुनावी फैसला लिया है परंतु यह हानिकारक भी हो सकता है। खबर आ रही है कि सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण के नाम पर 1 किलो वाट लिमिट वाले उपभोक्ताओं का 31 अगस्त तक का बिजली बिल माफ कर दिया है।
विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है परंतु सोशल मीडिया के जरिए पता चले आदेश के मुताबिक अब एक किलोवाट वाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से बिजली का बिल देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक उनका जितना भी बकाया है वह माफ हो जाएगा। आदेश का पालन हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश सरकार के लिए हानिकारक कैसे होगा
मध्यप्रदेश में आज भी लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जो पास-पड़ोसी और रिश्तेदारों से उधार मांग लेते हैं लेकिन बिजली बिल समय पर जमा करते हैं। शिवराज सिंह सरकार का बकाया बिल माफी वाला प्लान ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को आक्रोशित कर सकता है। उपचुनाव में ऐसे उपभोक्ता नेगेटिव वोटिंग कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने इस योजना के तहत शहरी इलाकों में उस उपभोक्ता का बिजली बिल माफ कर दिया है जिसने कोरोना काल में DTH और मोबाइल डाटा पैक तो रिचार्ज कराया परंतु कांग्रेस के बयानों के प्रभाव में आकर बिजली बिल जमा नहीं किया।