जयपुर. कोरोनावायरस के चलते पूरा देश 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। राजस्थान में राज्य सरकार ने पहले ही लॉकडाउन कर रखा था। ऐसे में यहां लॉकडाउन का तीसरा दिन है। राजधानी जयपुर की सड़कें सूनीं हैं। दवा, दूध और जरूरी सामानों की दुकानें खुली हुई हैं। लोग खरीददारी कर रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। लोग पिछले दो दिनों की तुलना में बुधवार को ज्यादा एहतियात बरतते नजर आए। सतर्कता का सबसे अच्छा उदाहरण दुकानदार दे रहे हैं। यहां कुछ दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर मार्क कर दिए हैं, ताकि खरीददार दूर-दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें।
पुलिस की सख्ती भी अब बढ़ती जा रही है। बुधवार को भी चौराहों पर तैनात पुलिस ने घरों से बाहर आए युवकों से पूछताछ की और उन्हें घर भेजा। वैशाली नगर में पुलिस ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वह भीड़ न लगने दें। दुकान के बाहर खड़े लोगों से भी पुलिस ने दूर-दूर खड़े रहने के लिए कहा।
अलवर
राजस्थान की जेलों में भी कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए जरूरी सतर्कता बरती जा रही है। अलवर में जेल प्रशासन बंदियों को लेकर पूरी सुरक्षा बरत रहा है। यहां कैदी ही खुद के लिए, जेल स्टाफ के लिए और उनसे मिलने आने वाले परिजनों के लिए मास्क बना रहे हैं। यहां 20 बंदी 15 मशीनों पर सूती कपड़े से मास्क बना रहे हैं। मास्क बनाने से पहले कपड़े को धोया जा रहा है। मास्क बनने के बाद उसे सैनिटाइज कर उपयोग में लाया जा रहा है।
जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि जेल के स्टाफ और यहां बंद कैदियों को भी संक्रमण से बचाना जरूरी है। इसके लिए जेल परिसर को सैनिटाइज किया गया है। बंदियों को दिन में चार-पांच बार हाथ धोने की सलाह दी गई है। उन्हें हाथ नहीं मिलाने, गले नहीं लगने व दूर रहकर ही बात करने के लिए कहा गया है। बुधवार सुबह जयपुर की ज्यादातर रिहायशी कॉलोनियों के गेट बंद कर दिए गए।
जयपुर
जयुपर के परकोटे इलाके में शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में लॉकडाउन का असर कम नजर आया। बाइक में युवक सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। पैदल लोग भी आ जा रहे थे। यहां राशन और सब्जियों की दुकानें थी।
जोधपुर
बुधवार को जोधपुर में कोरोना संक्रमण का एक नया केस सामने आया। यहां एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। इससे पहले सोमवार को प्रतापगढ़ और जोधपुर में दो-दो पॉजिटिव मिले। जोधपुर के दोनों संक्रमित एक दिन पहले पॉजिटिव पाए गए युवक के रिश्तेदार हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है।
दवा और राशन खरीदने भी बाहर निकलें तो मास्क जरूरी : हाईकोर्ट
कोरोना पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट ने मंगलवार को कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी मशीनरी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए। घरेलू सामान या दवाइयां खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क पहने जाने की मंजूरी नहीं दी जाए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में गरीब परिवारों के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। इसमें 1.41 करोड़ परिवारों को एक हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक 23 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुके हैं।
नियम तोड़े तो छह महीने तक की सजा
लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर महामारी रोग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध है। इसे तोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं।
सिर्फ यह खुलेगा, बाकी सब बंद
- राशन, खाना-पीना, परचून, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली और पशु चारा की दुकानें खुलेंगी। लाेग घराें से कम से कम निकलें, इसके लिए जिला प्रशासन सामान की हाेम डिलीवरी करेगा।
- बैंक, बीमा दफ्तर और एटीएम खुलेंगे। ई काॅमर्स के जरिये खाना, दवा, चिकित्सा उपकरणाें की डिलीवरी हाेगी।
- पेट्राेल पंप, एलपीजी, पेट्राेलियम और गैस एजेंसी, बिजली उत्पादन और वितरण से जुड़ी सेवाएं भी चालू रहेंगी। काेल्ड स्टाेर, वेयरहाउसिंग सर्विसेज और प्राइवेट सिक्याेरिटी सर्विस भी जारी रहेंगी।
- प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया खुलेगा। सरकारी-प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, केमिस्ट और चिकित्सा उपकरणाें की दुकानें, लैबाेरेट्री, क्लीनिक, नर्सिंग हाेम, एंबुलेंस इत्यादि खुले रहेंगे। चिकित्सा कर्मियाें, नर्साें, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी काम करेंगे।