इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सेवा की समारोहपूर्वक शुरुआत की गई

Posted By: Himmat Jaithwar
8/4/2020

रतलाम। राज्य शासन के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सेवा की शुरुआत मंगलवार को रतलाम में भी समारोहपूर्वक की गई। पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा, श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्री मनोहर पोरवाल, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, एसडीएम सुश्री सिराली जैन, तहसीलदार श्री गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राधिकृत सेवा प्रदाता जैसे लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन,  तहसील स्थित आईटी सेंटरों आदि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अभिलेखों,  आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों के प्रति निर्धारित शुल्क पर तत्काल उपलब्ध होगी।

इस अवसर पर जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा ने कहा कि अब गांव के किसान और ग्रामीण को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा यह एक और महत्वपूर्ण किसान हितेषी निर्णय लिया गया है जिससे किसानों को अब कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। श्री लुनेरा ने कहा कि रतलाम जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ सजग रहकर किसान हित में कार्य किया जा रहा है, जो सराहनीय है।

श्री मनोहर पोरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को आनलाइन उपलब्ध कराया जाना एक महत्वपूर्ण जनहितेषी, किसानहितेषी निर्णय है। अब किसानों को दस्तावेज प्राप्ति में परेशानी नहीं होगी। सभी किसान, ग्रामीण और आमजन इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं। प्रारंभ में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सेवा उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में अपने उद्बोधन में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन नायब तहसीलदार श्री नवीन गर्ग ने किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा प्रारंभ होने से आमजन को पुराने स्कैनिंग किए गए अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि कहीं से कभी भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी, प्राधिकृत पोर्टल www.mpbhuabhilekh.gov.in पर पब्लिक यूजर पंजीकृत होकर अभिलेखों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। नागरिकों को लोक सेवा केंद्र एमपी ऑनलाइन तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर के माध्यम से अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो सकेगी। इस सेवा के लिए जो शुल्क निर्धारित हुआ है उसमें खसरा एक साला, खसरा पांच साला, खाता जमाबंदी, खतौनी अधिकार, अभिलेख, वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक, A4 साइज में नक्शे की प्रतिलिपि, किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति, हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी के पहले पृष्ठ के लिए 30 रुपए तथा बाद में प्रत्येक पृष्ठ के लिए 15 रुपए शुल्क रहेगा।



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