इंदौर: इंदौर हाईकोर्ट (High court) ने छेड़छाड़ के आरोपी को अनूठी शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि रक्षाबंधन के दिन आरोपी पीड़िता के घर जाएगा और उससे राखी बंधवाकर रक्षा का वचन देगा।
मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है। जहां आरोपी विक्रम बागरी ने घर में घुस कर महिला से छेड़छाड़ की थी। जमानत के लिए आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे शर्तों के साथ जमानत दी है। 50 हजार रुपये की जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही शर्त रखी कि रक्षाबंधन के दिन अपनी पत्नी को लेकर पीड़िता घर जाकर राखी बंधवाएगा। साथ ही पीड़िता को 11 हजार रुपये और उसके बेटे को 5 हजार रुपये कपड़े और मिठाई के लिए देना होगा।