नीमच के पूर्व मंडी अध्यक्ष को देने जा रहे थे 950 ग्राम अफीम, 2 तस्कर गिरफ्तार

Posted By: Himmat Jaithwar
8/1/2020

कालूखेड़ा थाना पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान बाइक सवार दो तस्करों से 950 ग्राम अफीम जब्त की। इन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की तो राजनीतिक कनेक्शन सामने आया। ये तस्कर ग्राम नवेली से अफीम लेकर नीमच में पूर्व मंडी अध्यक्ष को देने जा रहे थे। चौंकाने वाली बात ये है कि पूर्व मंडी अध्यक्ष के लंबे समय से तस्करी में शामिल होने की बात आरोपियों ने पुलिस को बताई। इसके पहले भी ये उसे अफीम दे चुके हैं। सीएसपी प्रदीपसिंह राणावत ने बताया गुरुवार रात कालूखेड़ा थाना प्रभारी मधु राठौर पुलिस टीम के साथ भाटखेड़ा-रीछादेवड़ा रोड स्थित चाची फंटे पर वाहन चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान भाटखेड़ा तरफ से आए बाइक सवार धनराज पाटीदार (32) निवासी गोगरपुरा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर एवं पीछे बैठे दिनेश पाटीदार (40) निवासी जवासिया थाना भावगढ़ जिला मंदसौर को रोका। पहले तो ये पुलिस को देखकर भागने लगे, फिर घेराबंदी कर पकड़ा तो धनराज के कब्जे से अफीम जब्त हुई। उसने बनियान के नीचे एक थैली में अफीम छिपाकर रखी थी। दोनों को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 अगस्त तक का रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के लिए गठित पुलिस टीम में टीआई मधु राठौर के साथ ही सब इंस्पेक्टर आर.सी. खड़िया, एएसआई जीएस चंद्रावत, प्रधान आरक्षक महेश मिश्रा, आरक्षक होकमसिंह, विष्णु चंद्रावत, देवीलाल की सक्रिय भूमिका रही है। नवेली के ही दलाल ने पट्टेधारी किसान से दिलवाई थी अफीम : थाना प्रभारी मधु राठौर ने बताया पूछताछ में धनराज व दिनेश पाटीदार ने बताया कि इसके पहले भी ये तस्करी कर चुके हैं। जो अफीम जब्त हुई वह इन्हें दलाल कन्हैयालाल पाटीदार निवासी ग्राम नवेली ने इसी गांव के पट्टेधारी काश्तकार शंकरलाल पाटीदार से दिलाई थी। इसकी कीमत 88 हजार रुपए आंकी है। पुलिस ने इन दोनों को भी आरोपी बनाकर तलाश शुरू कर दी है।

पूर्व मंडी अध्यक्ष पर मारपीट के मामले पहले से दर्ज, एनडीपीएस का पहला केस
सीएसपी राणावत के मुताबिक ये अफीम नीमच के पूर्व मंडी अध्यक्ष राजू उर्फ निरंजन तिवारी को देना थी इसलिए उसको भी आरोपी बनाया है। उसके खिलाफ नीमच कैंट थाने में पहले से मारपीट, एससी-एसटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज है। वह लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में भी शामिल रहा लेकिन नामजद एफआईआर का यह पहला केस है। कालूखेड़ा थाना पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 में आरोपी बनाते हुए जांच शुरू कर दी है।



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