भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया तीन विभाग के अधिकारियों पर अनुशासनहीनता और लापरवाही पर श्री आर एस मिश्रा सहायक ग्रेड 3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल, श्री आरिफ हसन सहायक ग्रेड 3 राजधानी परियोजना प्रशासन विट्ठल मार्केट भोपाल और श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग भोपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
श्री आर एस मिश्रा सहायक ग्रेड 3 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल को ओम शिव कॉलोनी गुफा मंदिर लालघाटी भोपाल पर कंटेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई थी। इसी प्रकार श्री आरिफ हसन सहायक ग्रेड 3 राजधानी परियोजना प्रशासन विट्ठल मार्केट भोपाल की ड्यूटी कंटेनमेंट क्षेत्र सुमित विहार कॉलोनी एयरपोर्ट रोड भोपाल पर लगाई गई थी किंतु आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त दोनों कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए गए।
तत्संबंध में उक्त दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उनसे जवाब प्राप्त किया गया। उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा उक्त दोनों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। उक्त दोनों कर्मचारियों का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संत हिरदाराम नगर( बैरागढ़) वृत रहेगा तथा उक्त दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इसी प्रकार श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग भोपाल को पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित चेकिंग पॉइंट पर एवं उन चेकिंग पॉइंट के नजदीकी क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने हेतु नियत समय एवं चंचल चौराहा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई थी। श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह अवकाश पर हैं, जबकि उनके विभाग से पूछताछ करने पर पता चला कि अवकाश के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। 26 जुलाई 2020 को पुन: ड्यूटी पर उपस्थित ना होने संबंधी अवगत कराया गया। इसके उपरांत भी वह अपनी ड्यूटी स्थल पर उपस्थित नहीं हुए।
श्री बाथम का उक्त कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना करने का स्पष्ट प्रतीक है। अतः मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1)में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत श्री सतीश बाथम वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्री बाथम का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर भोपाल रहेगा। श्री बाथम निलंबन अवधि में मुख्यालय पर उपस्थिति देंगे। निलंबन अवधि में श्री बाथम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता उनके मूल कार्यालय/ विभाग से देय होगा।
सुनील शेट्टी अधीक्षण यंत्री और नक्की जहां कुरैशी संयुक्त संचालक महिला बाल विकास को संस्पेंड करने प्रस्ताव भेजा
भोपाल। कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने कार्य में लापरवाही, आदेश का पालन नहीं करने और अनुशासनहीनता पर श्री सुनील सेठी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल और श्रीमती नकी जहां कुरैशी संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबन का प्रस्ताव संभागायुक्त भोपाल को भेज दिया है।
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया द्वारा संभाग आयुक्त को भेजे गए प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि श्री सुनील शेट्टी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पॉइंट परवलिया तिराहा ग्राम परवलिया एवं आसपास के ग्राम पर संभागीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था श्री सेठी 25 जुलाई को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए और पुलिस अधीक्षक नार्थ तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी उत्तर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पॉइंट परवलिया तिराहा में श्री सुनील सेठी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल के साथ समन्वय हेतु नियुक्त श्री राजेंद्र सिंह परमार श्रम निरीक्षक कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त भोपाल को नियुक्त किया गया था। स्थल पर उपस्थित श्री परमार द्वारा जानकारी दी गई कि संभागीय अधिकारी श्री सुनील सेठी 25 जुलाई 2020 को तथा आज 26 जुलाई 2020 को अभी स्थल निरीक्षण हेतु नहीं आए।
इसी प्रकार श्रीमती नक्की जहां कुरैशी को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पॉइंट बैरागढ़ चीचली पर संभागीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती कुरेशी 25 जुलाई 2020 को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुई तथा उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उनके ड्यूटी स्थल का क्षेत्र बदल दिया जाए। श्रीमती कुरैशी को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पॉइंट आशाराम तिराहा (गांधीनगर निगरानी क्षेत्र संजीव नगर न्यू मार्केट जेल रोड टैगोर वार्ड अर्जुन वार्ड गांधी नगर एवं अन्य आसपास के क्षेत्र) निर्धारित किया गया। आज 26 जुलाई को पुलिस अधीक्षक नार्थ तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी उत्तर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान आसाराम चौराहा गांधीनगर में श्रीमती कुरैशी के साथ समन्वय हेतु नियुक्त श्री वाय के वर्मा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं भोपाल को नियुक्त किया गया था। स्थल पर उपस्थित श्री वाय के शर्मा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि संभागीय अधिकारी श्रीमती कुरेशी सुबह से अभी तक यहां पर भ्रमण करने हेतु नहीं आई है।
कलेक्टर द्वारा संभाग आयुक्त भोपाल को उक्त दोनों अधिकारियों को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरतने के फल स्वरुप संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और निलंबन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।