भोपाल। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री सतीश कुमार ने संशोधित आदेश जारी कर कैंटेनमेंट जोन को छोड़कर भोपाल जिले में स्थित समस्त बैंक अधिकतम 30% स्टाफ स्टाफ की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति रहेगी।
एटीएम सेवाएं, करेंसी चेस्ट संबंधित कार्य एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे | उक्त सेवा में लगे कर्मचारियों को परिवहन के दौरान वैद्य बैंक आईडी अपने साथ रखना अनिवार्य होगा, पृथक से पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधित गतिविधियां एवं आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप भोपाल जिले में स्थित समस्त अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक के संचालन की अनुमति होगी।