रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार 25 एवं 26 जुलाई को जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, वायनरी वाइन आउटलेट्स, भांग, भांग घोटा एवं भांग मिठाई की दुकानें, देशी एवं विदेशी मधभांडागार बंद रहेंगे। ज्ञातव्य है कि 25 एवं 26 जुलाई को संपूर्ण जिले में टोटल लॉकडाउन के मद्देनजर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।