रतलाम। जिले में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी एसडीएम की बैठक लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। तहसीलदारगण भी बैठक में उपस्थित थे।
कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए कि जहां भी कोई प्रमाणित मरीज मिलता है तो उस एरिए को आइसोलेट कर दिया जाए, बैरिकेडिंग लगा दे। उस एरिया से लगे हिस्से में भी सैनिटाइजेशन किया जाए। व्यापक सैनिटाइजेशन के लिए जिस प्रकार खेत में छिड़काव होता है, उसी प्रकार के पंप से सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए। 22 मार्च का जनता कर्फ्यू के दौरान जिले के सभी नगरीय निकायों में पूर्ण सैनिटाइजेशन किया जाए। इसी प्रकार इन्टर स्टेट नाकों पर ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था संबंधित निकाय द्वारा की जाने के निर्देश दिए गए। जिले में सभी प्रकार के आयोजन आगामी 31 मार्च तक बंद रहेंगे, अत्यावश्यक किसी भी आयोजन में 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो। सभी एसडीएम अपनी रिस्पांस टीम के लिए वाहन तैयार रखें, आवश्यक वाहनों का अधिग्रहण कर लेवे।
कलेक्टर ने वायरस से बचाव के दृष्टिगत सार्वजनिक पार्कों, मैरिज गार्डनों इत्यादि के बंद होने की जानकारी देते हुए पालन सुनिश्चित कराने को कहा। 22 मार्च का जनता कर्फ्यू के दौरान शुष्क दिवस पर भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि शराब का विक्रय किसी भी स्थिति में नहीं हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम तहसीलदार को यह भी निर्देशित किया कि वह मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सभी जनपद सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में डौंडी पिटवाने के निर्देश दिए जिससे कि ग्रामीणजन एक स्थान पर अधिक संख्या में एकत्र न हो। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया कि बसों में यह खासतौर पर ध्यान रखा जाए, बस संचालनकर्ताओं द्वारा पूरी बस में अंदर से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित हो।
कृषि उपज मंडी समितियों में नीलामी कार्य 23 मार्च से 31 मार्च तक स्थगित
कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिले में जारी किए जा रहे प्रतिबंधात्मक आदेशों के क्रम में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा जारी एक आदेश के तहत रतलाम जिले की सभी कृषि उपज मंडी समितियों में नीलामी कार्य 23 मार्च से 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।
रतलाम जिले में अंतरराज्यीय बस परिवहन स्थगित
नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा लोक सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में भी अंतरराज्यीय बस परिवहन स्थगित किया गया है। विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की ओर से आने वाली यात्री बसों के संचालन को रतलाम जिले की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश में सभी नागरिकों और आमजनों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता एवं स्वयं के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने से बचें। किसी भी बाहर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, यथासंभव अपनी यात्रा स्थगित रखें।
जिले में 22 मार्च को शुष्क दिवस
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान रतलाम जिले में शुष्क दिवस रहेगा। इस दिवस जिले में सभी प्रकार की देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेगी। यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दी गई।
समस्त लोक सेवा केंद्र बंद
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनस्वास्थ्य और लोकहित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों का संचालन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक समस्त लोक सेवा केंद्र तत्काल प्रभाव से बंद किए गए हैं।
समस्त उपपंजीयक कार्यालयों में पक्षकार उपस्थिति आदि 31 मार्च तक बंद
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी किया गया है कि वैश्विक आपदा कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेजों का पंजीयन का कार्य जिसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है आगामी 31 मार्च तक समस्त उपपंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों को उपस्थित कराने बायोमेट्रिक का अंगूठा हस्ताक्षर आदि बंद रखा जाएगा।