जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पायलट खेमे ने विधानसभा से अयोग्य करार देने की कांग्रेस की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भेजे गए नोटिस को कोर्ट चुनौती दी है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई हो रही है। सचिन पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दलील रख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं।
साल्वे ने स्पीकर के आदेश पर उठाए सवाल
सचिन पायलट खेमे की संशोधित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहन्ती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में हो रही है। याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर दिए गए नोटिस काे चुनौती दी गई है। पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में अपनी दलील में स्पीकर के आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सचिन पायलट गुट का पक्ष रखते हुए कहा है कि इस मामले में दसवीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने स्पीकर से कोर्ट में बुलाने की मांग की। साल्वे ने कहा कि कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई
वहीं, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को मिले नोटिस का जवाब देने का शुक्रवार को अंतिम दिन है। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंचे पायलट खेमे की याचिका पर दिन में करीब तीन बजे जज सतीश चन्द्र शर्मा ने सुनवाई की। लेकिन, बागी खेमे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने के लिए समय मांगा। शाम करीब पांच बजे असंतुष्ट खेमे ने संशोधित याचिका दाखिल की और अदालत ने इसे दो जजों की पीठ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती को भेज दिया।
विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को कोर्ट में चुनौती
कांग्रेस नेता महेश जोशी के वकील ने कहा था कि शाम करीब साढ़े सात बजे मामले में सुनवाई होगी लेकिन पीठ सुनवाई के लिए नहीं बैठी। वकील ने कहा कि अब सुनवाई शुक्रवार के लिए टल गई है। दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में जाने-माने अधिवक्ता पेश हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए थे। हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पायलट खेमे की ओर से कोर्ट आए थे।