अहमदाबाद. बलात्कार केस के आरोपी से 35 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार को अरेस्ट महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर श्वेता जडेजा को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस में कोर्ट से 7 दिनों के रिमांड की अपील की थी, जबकि कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड की अनुमति दी। अहमदाबाद की पीएसआई श्वेता जडेजा पर आरोप है कि उन्होंने बलात्कार के एक मामले को दबाने व आरोपी को अरेस्ट करने की धमकी देकर रेप के आरोपी से 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
आरोपी ने दे दिए थे 20 लाख रुपए
बता दें कि, जीपीएम क्रॉप सायंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी केनाल शाह के खिलाफ 2017 में उनकी पीए ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस केस की जांच अहमदाबाद-पश्चिम महिला पुलिस थाने की पुलिस सब इंस्पेक्टर श्वेता जाडेजा को दी गई थी। इस दौरान इसी केस के गवाह सिक्युरिटी गार्ड को धमकी दिए जाने का मामला भी केनाल शाह के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। एक ही केस में दो शिकायत दर्ज होने पर श्वेता ने आरोपी को पासा के तहत बंद कर देने की धमकी देकर और 35 लाख रुपए की मांग की थी। जिसके बाद आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी को 20 लाख रुपए दे दिए थे। वहीं, बाकी बचे 15 लाख के लिए दबाव बनाने पर आरोपी केनाल ने क्राइम ब्रांच में श्वेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
वॉट्सऐप मैसेज और बातचीत की रिकॉर्डिंग में आरोप सही निकले
केनाल शाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, श्वेता ने फोन कर पीएएसए (प्रिवेंशन ऑफ ऐंटी-सोशल एक्टिविटीज) के तहत केस दर्ज न करने के एवज में उनसे 35 लाख रुपए के रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने जांच अधिकारियों को वॉट्सऐप मैसेज और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मुहैया करवाई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद श्वेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया गया था।
रिलेटिव के जरिए लिए थे 20 लाख रुपए
श्वेता ने केनाल के भाई से अपने एक रिलेटिव के जरिए 20 लाख रुपए लिए थे। श्वेता के खिलाफ दर्ज शिकायत में केनाल के भाई ने जब इस बात का जिक्र किया तो क्राइम ब्रांच ने श्वेता के रिलेटिव से पूछताछ की। रिलेटिव ने भी 20 लाख रुपए लेने की बात मानी थी और उसकी यही स्वीकृति श्वेता के खिलाफ एक ठोस सुबूत साबित हुई।