भोपाल.मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने बीमा पॉलिसी में संशोधन कर दिया है. अब किसानों को उत्पादन लागत के हिसाब से फसल बीमा (Crop insurance) का लाभ मिलेगा. संशोधन के अनुसार किसानों की फसल की पूरी लागत बीमा में शामिल की जाएगी. इसका निर्धारण जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी. सरकार ने इस नये संशोधन के बाद बीमा कंपनियों से टेंडर बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
प्रदेश के किसानों को उत्पादन की लागत के हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस संशोधन के साथ बीमा कंपनियों से निविदाएं बुलाने को मंजूरी दे दी है.
बीमा कंपनियों पर कंट्रोल रहेगा
नये संशोधन के बाद अब बीमा कंपनियों पर सरकार का पूरी तरह कंट्रोल रहेगा. बीमा कंपनियों से खरीफ 2020 से 3 साल के लिए टेंडर बुलाने की परमिशन दी गयी है. हर वित्तीय वर्ष से तीन महिने पहले राज्य शासन या बीमा कंपनी संविदा से बाहर निकल सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार किसानों की फसल की पूरी लागत बीमा के लिए मान्य होगी, इसका निर्धारण जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी. खरीफ 2020 के लिए योजना की कट ऑफ डेट 31 जुलाई 2020 रखने के लिए केन्द्र सरकार से परमिशन ले ली गयी है. कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीमा कंपनियों से निविदाएं बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इससे किसानों को फसल बीमा का लाभ जल्दी मिलने लगेगा