यात्री ट्रेन के टिकट निरस्त करवाने पर भारतीय रेलवे IRCTC ने नियम में बदलाव कर दिया है। हाल ही में रेलवे ने 12 अगस्त तक यात्री ट्रेन को निरस्त किया है। इसके बाद इन ट्रेन की धनवापसी के लिए नए नियम की घोषणा कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक यात्रियों को सुविधा दी गई है। बड़ी बात यह है कि अब यात्री 180 दिन तक कभी भी अपने टिकट को कैंसल करवा सकते है।
रतलाम रेलवे मंडल पर लॉकडाउन के कारण 12 अगस्त तक निरस्त सभी ट्रेन के यात्री टिकटों की धनवापसी की शुुरआत रेलवे आज से करेगा। हालांकि टिकट खिड़की पर भीड़ नहीं हो इसके लिए 180 दिन तक टिकट निरस्त करवाने की सुविधा दी गई है। टिकट निरस्त मंडल के 7 आरक्षण केंद्रों पर होंगे।
22 मार्च से निरस्त हुई है ट्रेन
मंडल रेल प्रवक्ता जेके जयंत ने बताया कि कोविड - 19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉक डाउन के के चलते 22 मार्च से सभी यात्री ट्रेन को बंद किया गया थ। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर धनवापसी हेतु अत्यधिक भीड़ न हो, निरस्त टिकटों पर धनवापसी हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही यात्रा आरंभ दिनांक से 180 दिन तक की छूट दी जा चुकी है।
यहां मिल रही सुविधा
रेलवे के अनुसार फिर भी, सामान्य यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशानुसार 25 मई से धनवापसी मंडल के 7 स्टेशनों क्रमश: रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नागदा, दाहोद, चितौडग़ढ़ एवं मेघनगर स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धनवापसी की जा रही है तथा 31 मई, तक धनवापसी की जा चुकी है। अब 12 अगस्त तक की निरस्त हुई ट्रेन में धन वापसी रेलवे १ जुलाई से करेगा। रेलवे के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन तारीख में धनवापसी नहीं करवा पाता है तो वो ट्रेन चलने या निरस्त होने की तारीख से 180 दिन के अंदर टिकट की धनवापसी करवा सकता है।
टिकटों पर यात्रा की तिथि
- 14 जून तक की यात्रा के टिकट की धनवापसी 7 जुलाई तक होगी।
- 15 से 30 जून तक के टिकट की धनवापसी 17 जुलाई तक होगी।
- 1 से 14 जुलाई तक के टिकट की धनवापसी 18 से 27 जुलाई तक होगी।
- 15 जुलाई से आगे तक के टिकट की धनवापसी 28 जुलाई से होगी।