रतलाम। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुखेड़ा में जालसाजी कर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी कर षडय़ंत्रपूर्वक फर्जी जमा नामे कर सहकारी संस्था को नुकसान पहुंचाने के मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया।
मिली जानकारी के मुताबिक अरहिंत कॉलोनी जावरा रहवासी राकेश कुमार जमनालाल उपाध्याय की रिपोर्ट पर तत्कालीन सहायक प्रबंधक बचत बैंक प्रभारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सुखेड़ा निवासी ग्राम आम्बा तथा तत्कालीन कम्प्यूटर लिपिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सुखेड़ा निवासी माऊखेड़ी के खिलाफ अपराध दज4 किया।
पिपलौदा थाना पुलिस से मिली जानकारी मुताबिक आरोप है कि इन दोनों ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था कार्यालय में अवैधानिक रूप से जालसाजी कर षडय़ंत्रपूर्वक फर्जी हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी कर फर्जी प्रमाणक तैयार कर कम्प्यूटराईज सिस्टम में फर्जी जमा-नामे कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुखेड़ा को 1,43,77,886.38 रुपए की हानि पहुंचाई।