COVID-19: केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को लेकर 26 मार्च को बुलाई अहम बैठक

Posted By: Himmat Jaithwar
3/19/2020

नई दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने 26 मार्च को एक बैठक बुलाई है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगर कोरोना वायरस (Corona Virus) के मद्देनजर 31 मार्च के बाद भी स्कूलों को बंद रखा गया तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने एक सरकारी आदेश में कहा कि वर्तमान योजना के अनुसार, अगर स्थिति सामान्य होती है तो एक अप्रैल को स्कूल खोलेंगे और नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई-लिखाई सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी.

हालांकि, अगर 31 मार्च के बाद भी स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें एक वैकल्पिक योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि छात्रों की पढ़ाई को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि भावी कार्य योजना तय करने के लिए 26 मार्च को एक बैठक बुलाई गई है.

एम्स ने किए सारे अपॉइंटमेंट स्‍थगित
कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सारे अपॉइंटमेंट स्‍थगित कर दिए है. हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीजों से कहा है कि इस परिस्थिति में सारे अपॉइंटमेंट स्‍थगित किए गए हैं, मरीजों से बहुत ज्यादा जरुरी होने पर हॉस्पिटल आने की सलाह दी गई है. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है. इससे पहले दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी सर्जरी को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है.

उठाए गए हैं जरूरी कदम 
गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. दिल्ली में इस बीमारी से बचाव के लिए जागरुकता अभियान के साथ हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है. वहीं, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की अनुमति नहीं देने की बात कही है. उधर, दिल्ली मेट्रो में लाखों लोगों हर दिन यात्रा करते हैं. इसको देखते हुए मेट्रो स्टेशन और ट्रेन की कोटों को सैनिटाइज किय़ा जा रहा है.

पुलिस नहीं देगी एनओसी और अनुमति
साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति और NOC नहीं मिलने जा रहा है. इधर, कोरोना वायरस के असर को देखते हुए दिल्ली के नेशनल ज्यूलॉजिकल पार्क को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने की घोषणा कर दी गई है. वहीं, CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार, प्रत्येक केंद्र अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवार एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर बैठे हों और खांसी/छींकने वाले उम्मीदवारों को मास्क उपलब्ध कराया जाए.



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