मुंबई. शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दायर कर कोरोनावायरस से संक्रमित होने के खतरे का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगी है। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मध्य मुंबई के भायखला की महिला जेल में बंद हैं। अदालत चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत की उनकी चार जमानत अर्जियां पहले ही खारिज कर चुकी है, जबकि मामले के गुण दोष के आधार पर जमानत की अर्जी अदालत में लंबित है।
इंद्राणी ने मांगी 45 दिन की अस्थाई जमानत
मंगलवार को दायर की अपनी नई अर्जी में इंद्राणी की ओर से 45 दिन की अस्थायी जमानत मांगी गई है। आवेदन में दावा किया गया है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुकदमे के गुण दोष के आधार पर जमानत के लिए दायर याचिका पर कब सुनवाई हो, कुछ पता नहीं है। इसमें कहा गया है कि वह अगस्त 2015 में अपनी गिरफ्तारी से ही न्यायिक हिरासत में हैं और मस्तिष्क संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। आवेदन में यह भी कहा गया है कि वह बार-बार बेहोश हो जाती हैं और वह दवाई लेती हैं।
अदालत ने 26 जून तक जांच एजेंसी से जवाब दाखिल करने को कहा
आवेदन में कहा गया है कि उनके मेडिकल हिस्ट्री और हाई लेवल इन्क्वारी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए अदालत को उन्हें अंतरिम जमानत देनी चाहिए। अर्जी पर बुधवार को सुनवाई के दौरान, विशेष अदालत ने जांच एजेंसी से 26 जून को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
पूर्व पति की जमानत याचिका खारिज हो गई
कुछ दिन पहले विशेष अदालत ने मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वह मामले में सहआरोपी हैं। खन्ना ने कोरोनावायरस महामारी के कारण अस्थाई जमानत मांगी थी। अप्रैल 2012 में 24 वर्षीय शीना की एक कार में मुखर्जी, उनके चालक श्यामवर राय और खन्ना ने कथित रूप से गला घोंट कर हत्या कर दी थी। शीना के शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले के जंगल में जला दिया गया था। इस मामले की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को बाद में गिरफ्तार किया गया था।